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लूट के 5 आरोपियों को 10-10 साल की सजा

भिंड : मध्यप्रदेश के भिंड जिला न्यायालय के एक विशेष न्यायाधीश ने एक दंपति के साथ लूट के पांच आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश डकैती (क्षेत्र क्रमांक-1 भिण्ड) दिनेश कुमार खटीक ने कल जिले के रौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिस्वारी हनुमान मंदिर के पास दंपत्ति से लूट करने वाले पांच आरोपियों को ये सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने बताया कि लोहचरा निवासी राकेश सिंह अपनी पत्नी सुमन के साथ 21 अप्रैल 2013 को जिले के मिहोना से बाइक पर बैठकर वापस अपने गांव जा रहे थे। वे बिस्वारी हनुमान मंदिर के पास पहुंचे ही थे कि दो बाइक पर सवार होकर आए छह लोगों ने उनकी बाइक रुकवा ली। साथ ही उनके साथ मारपीट करते हुए सीने पर कट्टा तान दिया। आरोपी उनसे पांच हजार रुपए नगदी, दो मोबाइल फोन और सोने-चांदी के आभूषण लूटकर भाग गए। घटना के बाद उन्होंने रौन थाना पहुंचकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। प्रकरण में एक अन्य आरोपी समीर खान की मौत हो चुकी है।

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