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भाजपा नेता भागवत राउत हत्या मामले में 7 आरोपी दोषी करार

दुमका : झारखंड में दुमका की एक सत्र अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत की हत्या संबंधित छह साल पुराने चर्चित मामले में सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है।
दुमका के तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 22 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। दोषी करार देते हुए न्यायालय ने जमानत पर चल रहे छह आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया और जेल भेज दिया । जबकि जमानत नहीं मिलने के कारण एक आरोपी पहले से जेल में ही है।
मालूम हो कि तीन मई 2016 को भाजपा नेता सह पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत की उनके घर के समीप महुआडंगाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें दुमका सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। मामले में जयपाल उर्फ शिशुपाल राउत, शंभू राउत, पप्पू राउत, नारायण हरि, किशोर यादव, मुन्ना दुबे और विप्लव शर्मा को आरोपी बनाया गया था। इसमें जमानत नहीं मिलने की वजह से पप्पू राउत पहले से ही जेल में है। वहीं, छह आरोपी जमानत मिलने से जेल से बाहर थे।
तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने सभी को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 34, 120बी और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 22 नवंबर को सुनवाई की जायेगी। न्यायालय ने सभी आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हिरासत में ले लिया।

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