अलवर : राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत ने आज दुष्कर्म कर गर्भवती के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पीड़िता के सगे चाचा को 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी सरकारी पटवारी है। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि जिले के टहला थाना अंतर्गत 7 सितंबर 2022 को एक मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें बताया गया कि 16 वर्षीय पीड़िता के पेट में दर्द होने पर उसकी मां उसे अस्पताल लेकर गई। जहां जांच के दौरान यह पता चला कि पीड़िता गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को सारा घटनाक्रम बता दिया।
सगा चाचा होने के कारण कोई रोकटोक नहीं थी। पिता के आने के बाद इसका मुकदमा टहला पुलिस थाने में दर्ज कराया गया जिसमें बताया गया कि पीड़िता का सगा चाचा जो पटवारी है उसे डरा धमका कर आए दिन दुष्कर्म करता था जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। अदालत के आदेश के पर पीड़िता का गर्भपात कराया गया।
इस मामले में पहले पुलिस ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार किया और वह तभी से ही जेल में चल रहा था। इस संबंध में पुलिस ने चालान पेश किया । जिसमें 14 गवाह पेश किए गए। विशिष्ट न्यायाधीश जोगेंद्र अग्रवाल ने इस मामले में आरोपी पटवारी को 20 साल की सजा और 40500 के अर्थदंड से दंडित किया है।
दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा
