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जीएसटी जमा न करने वाले व्यापारियों को नोटिस

हमीरपुर : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पांच वर्ष बाद भी जीएसटी न जमा करने पर शासन ने दो हजार व्यापारियों को नोटिस जारी की है। राज्य कर विभाग के उपायुक्त(डीसी) कृष्ण प्रकाश ने मंगलवार को बताया कि जिले में पांच हजार व्यापारी जीएसटी में पंजीयन कराये है। जिनका टर्न ओवर 40 लाख रुपये से अधिक वार्षिक टर्न ओवर होता है, ऐसे सभी व्यापारियों को जीएसटी में पंजीयन कराना अनिवार्य होता है।

जीएसटी अधिनियम वर्ष 2017-18 में शुरुआत हुई थी, इसके पहले वैट लगता था। वैट का नाम बदलकर जीएसटी कर दिया गया है। शासन ने ऐसे व्यापारियो को चिंहित किया है जो 2017-18 से अभी तक जीएसटी जमा नही किया है। अब जीएसटी का पंजीयन व टैक्स आन लाइन जमा होता है,जिन व्यापारियों ने तब से आज तक टैक्स नही जमा किया है उन्हे आन लाइन नोटिस भी जारी की गयी है।
उन्होने बताया कि जब इस सत्र का जीेएसटी जमा हो जायेगा, तब तक अगले वित्तीय वर्ष की समीक्षा की जायेगी। इसके बाद संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी की जायेगी। शासन से जारी नोटिसों को राज्य कर विभाग हमीरपुर ने जिले के व्यापारियों को आन लाइन नोटिस भेज दी है ताकि सभी व्यापारी इस मामले में अपना पक्ष रख सके।

डीसी का मानना है जो नोटिसे जारी की गयी है उसमे कुछ व्यापारियों पर जीएसटी की मामूली धनराशि बकाया है। जो व्यापारी महानगरों से बड़े व्यापारी से जितना माल खरीदते है और उसी माल में ग्राहक को लाभ लेकर माल की बिक्री करते है, उसी के अनुसार उसे जीएसटी जमा करनी होती है।

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