हिसार : हरियाणा में हिसार जिला अदालत ने किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी सूरज को शुक्रवार को 20 साल की कैद तथा 1.15 लाख रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिदंल की अदालत ने चले इस मामले में सूरज को गत 20 दिसम्बर को दोषी करार दिया था। नारनौंद पुलिस ने जनवरी 2020 में सूरज के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
पीड़िता के परिजनों ने जनवरी 2020 में नारनौंद थाने में मामला दर्ज कराया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को गांव का ही सूरज नाम का लडका बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने बाद में किशोरी को बरामद कर लिया था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने किशोरी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस पर दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
