जालंधर : पंजाब में जालंधर के पुलिस उपायुक्त (ला एंड आर्डर) अंकुर गुप्ता ने कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक और धार्मिक स्थल, विवाह-विवाह/पार्टियों के अवसर पर मैरिज पैलेसों/होटलों/हालों आदि तथा अन्य सभा स्थलों पर हथियार ले जाने पर रोक लगाई है। साथ ही हथियारों का प्रदर्शन करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया/फेसबुक/व्हाट्सएप आदि पर फोटो खींचकर या वीडियो क्लिप आदि बनाकर हथियारों के हिंसा/झगड़े और हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों का प्रचार करता है, उस पर भी पाबंदी लगाई जाती है। आदेशों अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत वाली टिप्पणी नहीं करेगा।
यह आदेश एक जनवरी से 31 मार्च 2024 तक जारी रहेंगे।
हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी के आदेश
