फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले की एक अदालत ने सुखपाल सिंह हत्याकांड के मामले में दोष सिद्ध होने पर सोमवार को तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन सूत्रों के अनुसार जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव मुहद्दीनगर(मुहंदीपुर) निवासी सुखपाल सिंह (50) पांच दिसंबर 2006 को समीपवर्ती गांव कड़क्का से सामान लेकर घर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में गांव के शेर सिंह, रामचरन,ओमवीर व हरीराम ने उसे गोली मार दी।
विवेचना अधिकारी ने इन सभी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस दौरान अभियुक्त हरिराम की मौत हो गई। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद अभियुक्त शेर सिंह,रामचरन व ओमवीर पर हत्या का दोष सिद्ध होने पर आज आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद
