अलवर : राजस्थान में खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने कार्य व्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयन रामकिशन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पंजीयन लिपिक), तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयन कार्यालय खैरथल विवेक धामाणी एवं कनिष्ठ सहायक (पंजीयन लिपिक) तहसील एवं पदेन उप कार्यालय हरसौली खैरथल-तिजारा राजवीर को क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों का अवैध रूप से पंजीयन करने के संबंध में निलंबन के आदेश जारी किये।
श्री ढाका ने बताया कि उप महानिरीक्षक अलवर- प्रथम द्वारा प्रकरण में जांच पश्चात प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के अनुसार जिले के कई पूर्णकालिक एवं पदेन उप पंजीयन कार्यालयों द्वारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली राज्य में स्थित अचल संपत्तियों के
बेचान से संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयतनामा आदि का अवैध रूप से पंजीयन किया गया जिसके तहत संबंधित अधिकारियों पर यह कार्रवाई अमल में लायी गयी।
अवैध पंजीयन के आरोपी भू-अभिलेख निरीक्षक एवं दो लिपिक निलंबित
