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जम्मू-कश्मीर में ओजीडब्ल्यू की संपत्ति कुर्क

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकवादियों को ‘जानबूझकर शरण देने’ के आरोप में एक ओवर ग्राउंड वर्कर (आतंकवादियों के सहायक) (ओजीडब्ल्यू) की संपत्ति कुर्क कर ली। पुलिस ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के एक ओजीडब्ल्यू, रुडबुघ मगाम के मोहम्मद रमजान मीर के आवासीय घर को पुलिस स्टेशन मगाम में दर्ज एक मामले की जांच के बाद सोमवार को कुर्क किया गया।
एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा,“एफआईआर नंबर 05/2023 यू/एस, 307-आईपीसी 7/27 आर्म्स एक्ट 16, 19, 20, 23, 39 यूए (पी) एक्ट ऑफ पी/एस मगाम गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की जांच के दौरान पता चला कि मोहम्मद रमजान मीर की संपत्ति गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत आतंकवाद की आय के रूप में अर्जित की गई, जिसका इस्तेमाल जानबूझकर आतंकवादियों को शरण देने के लिए भी किया गया था।” प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस बडगाम आतंकवादियों को आश्रय देने के लिए इस्तेमाल की जा रही संपत्तियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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