भिवानी : हरियाणा के भिवानी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को अदालत ने गुरुवार नाबालिग से दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 25 हजार जुर्माना की सजा सुनायी।
जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। इस मामले में तोशाम थाना में वर्ष 2023 में अभियोग दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2023 में तोशाम थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई गयी थी, जिसमें नाबालिक की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी द्वारा उनके घर में घुसकर नाबालिक से दुष्कर्म करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने की बात कही गई थी। नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी राजेंद्र उर्फ कालू (भिवानी )को यह सजा सुनाई।
दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की कैद
