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ड्रग तस्कर की सम्पत्ति कुर्क

श्रीनगर : पुलिस ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने कहा कि सोपत देवसर निवासी खुर्शीद अहमद भट नामक कुख्यात ड्रग तस्कर का दो मंजिला मकान एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-एफ के तहत संलग्न किया गया है।
भट्ट वर्तमान में पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोटे-भलवाल जम्मू में हिरासत में है। आरोपी ड्रग तस्कर देवसर थाने से जुड़े एनडीपीएस के कई मामलों में आरोपी है। पुलिस द्वारा की गई जांच और पूछताछ के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित की गई पाया गया। प्रथम दृष्टया, यह संपत्ति ड्रग तस्कर द्वारा मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी।

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