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जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध

नई दिल्ली : सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (1) के तहत पांच और वर्षों के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है।
अमित शाह ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध को पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। ये संगठन देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। इस संगठन को 28 फरवरी, 2019 को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया गया था। गृह मंत्री ने कहा कि जो कोई भी देश की सुरक्षा को खतरे में डालेगा, उसे कठोर परिणाम का सामना करना होगा।
‘जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर’ पर पिछली बार 28 फरवरी, 2019 को प्रतिबंध लगाया गया था। ये संगठन जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने में लगातार शामिल है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर और उसके सदस्यों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

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