सोनभद्र : उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की एक अदालतत ने हत्या के 17 साल पुराने एक मामले में दो दोषियों को उम्रकैद और 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने धारदार हथियार से गला काट कर 17 वर्ष पूर्व हुए सुक्खूराम प्रजापति हत्याकांड के मामले में मंगलवार को दोषी शंकर पाल तथा बुद्धिराम उर्फ वकील को उम्रकैद व 25-25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक केशव राम निवासी अवई, थाना चोपन, जिला सोनभद्र ने सात मार्च 2007 को थाने में तहरीर दी थी कि उसके पिता ने अपना खेत बटाई पर शंकर पाल को दिया था। फसल कटने के बाद शंकर पाल पूरी फसल अकेले ले जाना चाहता था। ऐतराज जताने पर शंकर पाल नाराज हो गया और अपने साथी बुद्धिराम और एक अन्य के साथ मिलकर उसके पिता की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी और शव को सड़क पर फेंक दिया।
इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर तीन लोगों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। विचारण के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर अदालत ने आज यह फैसला सुनाया।
हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद
