चंडीगढ़ : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता के हितों का ध्यान रखते हुये संपत्ति कर के ब्याज और अन्य छूट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। श्री गुप्ता ने शुक्रवार को यहां कहा कि अब 31 मार्च तक मार्च 2023 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर शत प्रतिशत छूट और बकाया मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के सम्पत्ति कर पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्ति कर दाताओं से अपील करते हुये कहा कि वह तुरंत अपनी सम्पत्ति को स्व-प्रमाणित करके इस छूट का लाभ उठायें। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में आने वाले उन संपतिकर दाताओं को नोटिस दिये जा रहे हैं, जिन्होंने काफी समय से अपना संपति कर नगर निगम कोष में जमा नहीं करवाया है। नोटिस के बाद भी अगर जो संपति कर दाता अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवाता तो उसकी संपत्ति को नगर निगम एक्ट 1994 धारा के अंतर्गत सीलिंग किया जा रहा है।
संपत्ति कर छूट की अंतिम तिथि 31 मार्च तक
