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चंपावत में धारा 144 लागू

चंपावत/नैनीताल : लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी के साथ चंपावत जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। निर्वाचन आयोग की ओर से आज दिल्ली में आम चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। उत्तराखंड में पहले चरण में आगामी 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसलिए चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। चुनाव की घोषणा होते ही जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने चंपावत जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपद चंपावत सीमांतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के लागू कर दी गई है।
उन्होंने बताया की पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। निषेधाज्ञा पूरे चुनाव के दौरान लागू रहेगी। सभी कार्यालयध्यक्षो को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन के निर्देश दिया गये है। उन्होंने कहा कि धारा 144 के अंतर्गत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध को करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा उत्तेजक नारा नहीं लगाएंगे तथा ऐसा कोई आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रतिकूल हो, किसी प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।
यही नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे। मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना या प्रदर्शन का आयोजन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं होगा।

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