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दुष्कर्म के दोषी इमाम को 10 साल की कैद

सुलतानपुर : उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की एक अदालत ने बुधवार को मस्जिद के इमाम को दुष्कर्म के मामले में दस साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार इमाम एक किशोरी को अरबी पढ़ाने के लिए बुला बहला फुसलाकर रायबरेली ले गया और वहां बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी इमाम पर तीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले में विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां ने 6 सितम्बर 2022 की रात में सुलतानपुर के नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी दो नाबालिग बेटियां एक बजे घर से मौसा के यहां जाने के लिए निकली। रास्ते में 17 वर्षीय बड़ी बेटी ने अमहट में इश्तेखार से मिलने जाने की बात कहा और छोटी बहन को छोड़ चली गई। शाम तक जब बेटी नहीं आई तो परिजन घर के पास मस्जिद में नमाज पढ़ाने तथा बेटियों को अरबी पढ़ाने वाले इश्तेखार के घर बिबिया करनपुर चिलबिला प्रतापगढ़ गए।
इश्तेखार के पिता व भाई ने बताया कि वह शादीशुदा है और तीन महीने से घर नहीं गया था। एफआईआर लिखने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की तो पांच दिन बाद वह किशोरी के साथ पकड़ा गया। किशोरी ने बताया कि जब वह इश्तेखार से अमहट में मिली तो वह उसे बाइक से रायबरेली ले गया। वहां एक कमरे में पांच दिन बंद रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मार डालने की धमकी देता था। फिर वापस लाया तो दोनों पकड़े गए। अभियोजन ने 6 व बचाव पक्ष ने न्यायालय में एक गवाह परीक्षित कराया। जज पवन कुमार शर्मा ने साक्ष्यों के आधार इश्तेखार को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया व अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया हैं।

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