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महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में भुजबल को जारी किया नोटिस

मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एवं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार के सदस्यों को एक याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किये हैं। इस याचिका में श्री भुजबल और उनके परिजनों को नयी दिल्ली के महाराष्ट्र के सदन के निर्माण में कथित घोटाले से संबधित एक मामले में सत्र न्यायालय द्वारा आरोप मुक्त किये जाने को चुनौती दी गयी है।
न्यायमूर्ति एस एम मोदक की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो (एसीबी) के माध्यम से श्री भुजबल, उनके पुत्र पंकज, भतीजा समीर और छह अन्य को नोटिस भेजे हैं। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को करेगी।
गौरतलब है कि एक सत्र न्यायालय ने नौ सितंबर, 2021, को श्री भुजबल और उनके संबंधियों को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया था। यह मामला एसीबी ने उच्च न्यायालय के एक आदेश पर दर्ज किया था। उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की नेता अंजलि दमनिया की ओर से इस मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका के आधार पर एसीबी को यह मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।
सुश्री दमनिया और नंदगांव (नासिक) के विधायक सुहास कंडे ने श्री भुजबल और उनके संबंधियों को बरी करने के सत्र न्यायालय के खिलाफ उच्च न्यायालय को चुनौती दी है। याचिका में सत्र न्यायालय के निर्णय को रद्द करने की मांग की गयी है।

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