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जमानत मंजूरी के बावजूद वधावन की जेल से रिहाई नहीं

मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के मामले में हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रमोटर राकेश वधावन और सारंग वधावन को शुक्रवार को जमानत दे दी लेकिन दोनों पर कई अन्य मामले चलने के कारण उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया है।
उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज मामलों में दोनों को कल जमानत मंजूर कर ली थी। न्यायमूर्ति एसएम मोदक ने दोनों मामलों में पांच-पांच लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने पर उनकी रिहाई का आदेश दिये।
विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई जारी थी। राकेश और सारंग को 17 अक्टूबर-2019 को गिरफ्तार किया गया था।

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