श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में बारामूला जिले की एक अदालत ने कथित तौर पर पाकिस्तान भागे आठ लोगों को भगोड़ा अपराधी घोषित किया है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बारामूला की अदालत ने गत 01 अप्रैल को आठ लोगों को भगोड़ा घोषित किया। बारामूला के थाना पट्टन की पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आरपीसी) की धारा और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें खोरे शेरबाद पट्टन के निवासी हिलाल अहमद गनी, मुदासिर शफी गिलानी, मोहम्मद मकबूल पंडित, गूम अहमदपोरा पट्टन के हबीबुल्लाह शेख, पार मोहल्ला पट्टन के शब्बीर अहमद नजर, वटवान के मोहम्मद अशरफ डार, नजर मोहल्ला पट्टन के पट्टन गुलाम नबी नजर और मुख्य मोहल्ला पट्टन के फैयाज अहमद मीर शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इन आठ व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा के तहत उद्घोषणा आदेश न्यायालय से प्राप्त कर लिया गया है, जिसे उनके आवासों, सार्वजनिक स्थानों पर न्यायालय के निर्देशों के साथ चिपका दिया गया है कि वे एक माह के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। ऐसा न करने उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
कश्मीर से पाकिस्तान भागे आठ लोग भगोड़ा अपराधी घोषित
