रायसेन : मध्यप्रदेश के रायसेन जिला कलेक्टर अरविन्द दुबे ने जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के साथ जिले में निजी ट्यूबवेल एवं हैण्डपम्प खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर श्री दुबे ने सम्पूर्ण रायसेन जिले को 30 जून तक के लिए जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। यह आदेश जिले में आमजन को पेयजल एवं घरेलू प्रयोजनों के लिए जल प्रदायगी बनाए रखने के जारी किया गया है।
मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के निजी ट्यूबवेल, हैण्डपम्प का खनन 30 जून तक नहीं कर सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आदेश में बताया गया है कि सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु नवीन खनित निजी नलकूप एवं विद्यमान निजी जल स्त्रोतों को आवश्यकता पड़ने पर अधिगृहित किया जा सकेगा।
