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चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह कैद के साथ जुर्माना

गुरुग्राम (हरियाणा) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने मंगलवार निचली अदालत के चेक बाउंस के मामले की अपील की सुनवाई करते हुए सजा के आदेश को बरकरार रखते हुये दोषी को तीन माह की सजा के साथ आठ लाख रुपए जुर्माने का भुगतान सावित्री तंवर को करने के आदेश दिये हैं।
हालांकि दोषी प्रेमलता एक लाख 60 हजार रुपये का भुगतान पहले ही सावित्री तंवर को कर चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर 2016 को प्रेमलता एवं उसके पति ने सावित्री तंवर से कारोबार चलाने के लिये आठ लाख रुपये लिये थे और पांच लाख 50 हजार रुपये का चेक भी प्रेमलता ने सावित्री तंवर को दिया था, जो कि बैंक से क्लीयर नहीं हो सका। सावित्री तंवर ने उसके खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया था।
तत्कालीन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विवेक तोमर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुये 30 अगस्त 2019 को प्रेमलता को दोषी करार देते हुये तीन माह की कैद के साथ आठ लाख रु जुर्माने की सजा सुनाई थी। प्रेमलता ने निचली अदालत के आदेश को उच्च अदालत में चुनौती दी थी।

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