झुंझुनू : राजस्थान के झुंझुनूं में जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने एक युवक की फावड़ा से हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 10 मार्च 2019 को वाहिदपुरा निवासी राजेंद्र ने मंडावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी कि उसका पुत्र विक्रम उर्फ नानड़ के साथ नौ मार्च की शाम को गांव के अंकित उर्फ मोनू दूलड़ एवं सुनील ने उसके साथ मारपीट की है। उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। वह उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहकर घर से निकल गया। देर रात दो बजे पुलिस ने उसे सूचना दी कि उसके लड़के विक्रम उर्फ नानड़ बेहोशी की हालत में आरोपी अंकित उर्फ मोनू के घर के चौबारे में मिला है। जहां से उसे बीडीके अस्पताल झुंझुनूं ले गये हैं।
इस सूचना पर वह और उसका चचेरा भाई श्रवण बीडीके अस्पताल झुंझुनू पहुंचे। जहां उसका पुत्र विक्रम बेहोश था। सुबह चार बजे विक्रम ने दम तोड़ दिया। विक्रम को गांव के अंकित उर्फ मोनू एवं सुनील ने रास्ते जाते को उठाकर मारपीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अंकित उर्फ मोनू व सुनील के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में हत्या का चालान पेश कर दिया।
घटना के दिन आरोपियों ने विक्रम उर्फ नानड़ को अपने घर के चैबारे पर ले जाकर फावड़े
और लोहे की चहू से हमला किया। इसका वीडियो बनाकर अपने दोस्त धीरासर निवासी विकास को भेजा था। वीडियो कॉल करके मारपीट की घटना लाइव दिखाई थी। विकास ने मंडावा थाना पुलिस को सूचना दी थी। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच पीड़ित को बीडीके अस्पताल पहुंचाया था।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को अभियुक्तों वाहिदपुरा निवासी अंकित उर्फ मोनू एवं सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
झुंझुनू में हत्या के मामले में दो को उम्र कैद
