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देश में कीटनाशक उपयोग के कड़े मानक लागू

नई दिल्ली : भारत कीटनाशक उपयोग के कड़े मानक लागू हैं जो विश्व में सर्वधिक सख्त हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण – एफएसएसएआई ने रविवार को यहां कहा है कि जड़ी-बूटियों और मसालों में 10 गुना अधिक कीटनाशक अवशेषों की अनुमति देने संबंधी भ्रामक और गलत हैं जिनका कोई आधार नहीं है1 भारत में दुनिया में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) के सबसे कड़े मानकों में से एक है और कीटनाशकों के एमआरएल उनके जोखिम आकलन के आधार पर विभिन्न खाद्य वस्तुओं के लिए अलग-अलग तय किए जाते हैं।
प्राधिकरण के अनुसार कीटनाशकों के मामले में 0.01 मिलीग्राम प्रति किग्रा का एमआरएल लागू था। यह सीमा केवल मसालों के मामले में 0.1 मिलीग्राम प्रति किग्रा तक बढ़ाई गई थी और यह केवल उन कीटनाशकों के लिए लागू है जो भारत में सीआईबी और आरसी द्वारा पंजीकृत नहीं हैं। दुनिया में विभिन्न मसालों के लिए चरणबद्ध तरीके से 2021-23 के दौरान मसालों पर कीटनाशक अवशेषों पर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में मसालों और पाक जड़ी-बूटियों के लिए कोडेक्स द्वारा निर्धारित एमआरएल 0.1 से 80 मिलीग्राम प्रति किग्रा तक है।
एक कीटनाशक का उपयोग विभिन्न एमआरएल वाली 10 से अधिक फसलों में किया जाता है। बैंगन में फ्लुबेंडियामाइड का उपयोग 0.1 एमआरएल के साथ किया जाता है, जबकि बंगाल चने के लिए एमआरएल 1.0 मिलीग्राम प्रति किग्रा, पत्तागोभी के लिए 4 मिलीग्राम प्रति किग्रा, टमाटर के लिए 2 मिलीग्राम प्रति किग्रा और चाय के लिए 50 मिलीग्राम प्रति किग्रा है। इसी तरह, मोनोक्रोटोफॉस का उपयोग एमआरएल वाले खाद्यान्नों के लिए 0.03 मिलीग्राम प्रति किग्रा, खट्टे फलों के लिए 0.2 मिलीग्राम प्रति किग्रा, सूखी मिर्च के लिए 2 मिलीग्राम प्रति क्रिग्रा और इलायची के लिए 0.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम किया जाता है।
मिर्च के लिए उपयोग किए जाने वाले मायक्लोबुटानिल के लिए कोडेक्स की निर्धारित एमआरएल 20 मिलीग्राम प्रति किग्रा है जबकि एफएसएसएआई की निर्धारित सीमा 2 मिलीग्राम प्रति किग्रा है। मिर्च के लिए उपयोग की जाने वाली स्पाइरोमेसिफेन के लिए, कोडेक्स सीमा 5 मिलीग्राम प्रति किग्रा है जबकि एफएसएसएआई की सीमा 1 मिलीग्राम प्रति किग्रा है। इसी तरह, काली मिर्च के लिए उपयोग किए जाने वाले मेटालैक्सिल और मेटालैक्सिल-एम के लिए कोडेक्स मानक 2 मिलीग्राम प्रति किग्रा है जबकि एफएसएसएआई की निर्धारित सीमा 0.5 मिलीग्राम प्रति किग्रा है।
प्राधिकरण ने कहा कि भारत में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी) से पंजीकृत कुल कीटनाशकों की संख्या 295 से अधिक है, जिनमें से 139 कीटनाशक मसालों में उपयोग के लिए पंजीकृत हैं। कोडेक्स ने कुल 243 कीटनाशकों को अपनाया है जिनमें से 75 कीटनाशक मसालों के लिए लागू हैं।
जोखिम मूल्यांकन के आधार पर विभिन्न एमआरएल के साथ कई खाद्य वस्तुओं पर एक कीटनाशक पंजीकृत किया जाता है। विभिन्न एमआरएल वाली कई फसलों पर मोनोक्रोटोफॉस के उपयोग की अनुमति है जैसे चावल 0.03 मिलीग्राम प्रति किग्रा, खट्टे फल 0.2 मिलीग्राम प्रति किग्रा, कॉफी बीन्स 0.1 मिलीग्राम प्रति किग्रा और इलायची 0.5 मिलीग्राम प्रति किग्रा और मिर्च 0.2 मिलीग्राम प्रति किग्रा है। गौरतलब है कि हाल में हांगकांग ने भारत मे निर्मित कुछ मसालों काे कैंसर कारक होने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाया है।

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