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केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कल सुबह गिरफ्तार हुए थे: मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि, चोट के निशान
नई दिल्ली।
आप सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12: 40 बजे सिविल लाइंस थाने ले आई। पूछताछ के बाद बिभव को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह करीब 9 बजे सीएम हाउस पहुंची थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फट गए थे। स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 बजे दिल्ली पुलिस में एफआईआर करवाई थी।
17 मई को रात 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने एम्स में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। शनिवार को रिपोर्ट आई, जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले। रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस ष्टरू हाउस पहुंची और बिभव कुमार को अरेस्ट कर लिया।
उधर, घटना के छठे दिन यानी 18 मई को स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया है। 32 सेकेंड के वीडियो में पुलिसवाले स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते दिखाई दे रहे हैं।
13 मई को सीएम हाउस में क्या हुआ था
स्वाति मालीवाल 13 मई को सुबह 9 बजे सीएम आवास पहुंची थीं। आरोप है कि बिभव ने बदसलूकी और मारपीट की। 3 दिन बाद यानी 16 मई की दोपहर को पुलिस उनके घर पहुंची और बयान दर्ज किया। इसके बाद स्वाति की शिकायत पर बिभव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 16 मई की रात 9: 30 बजे एफआईआर दर्ज की।
एफआईआर में यह भी लिखा है कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। स्वाति मालीवाल ने 17 मई को तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया है।
मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने मालीवाल के खिलाफ 17 मई को एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने शिकायत में कहा कि स्वाति मालीवाल जबरदस्ती सीएम आवास में दाखिल हुईं और रोके जाने पर हंगामा खड़ा किया और स्टाफ को गाली दी।

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