श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने ‘मानव रेबीज’ को ‘अधिसूचित रोग’ (जिसके बारे में प्रशासन को जानकारी देनी आवश्यक होती है) घोषित कर दिया है।
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने महामारी रोग अधिनियम 1987 (1987 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ‘मानव रेबीज’ को प्रदेश में एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है।
अधिसूचना में मेडिकल कॉलेज सहित सभी निजी और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को निर्देश दिया गया है कि वे मानव रेबीज के सभी संदिग्ध, संभावित और पुष्टि किए गए मामलों की तुरंत संबंधित जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करें और एक प्रति राज्य नोडल अधिकारी राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण को दें। एशिया में रेबीज से होने वाली मौतों में 59.9 प्रतिशत और वैश्विक स्तर पर 35 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रेबीज को ‘अधिसूचित रोग’ घोषित किया
