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नीट परीक्षा विवाद: सीबीआई जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए पांच मई को आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) 2024 के प्रश्नपत्र कथित तौर पर संबंधित परीक्षा के दौरान सार्वजनिक होने के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने हितेन सिंह कश्यप की याचिका पर आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह इस मामले में आठ जुलाई को अगली सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ता के एक अधिवक्ता ने सीबीआई जांच पर जोर दिया तो पीठ ने कहा कि मामले में एक पक्षीय आदेश नहीं दिया जा सकता है। एनटीए की ओर से जवाब दाखिल करने पर याचिका पर विचार किया जाएगा। एक अन्य अधिवक्ता ने कहा कि यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। इस पर पीठ ने कहा कि वह इसके प्रति सचेत है। मामले पर विचार के लिए जुलाई की तारीख तय की गई है।
एक अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि कोटा में 40 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली तो पीठ ने उनसे कहा कि अनावश्यक भावनात्मक दलील न दी जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं नीट यूजी परिणामों से संबंधित नहीं हैं।

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