पटना : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के प्रश्न-पत्र लीक मामले में एक और अभियुक्त को आज दस दिनों के पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया वहीं हिरासती पूछताछ के बाद पेश किए गए चार अभियुक्तों को वापस न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
सीबीआई ने इस मामले मे गिरफ्तार किए गए एक और अभियुक्त नालंदा के रॉकी को गिरूवार को विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन सिंह के समक्ष पेश किया, जहां न्यायालय में उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया। उसके बाद सीबीआई ने एक आवेदन दाखिल कर इस अभियुक्त से गहन पूछताछ के लिए 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर दिए जाने की प्रार्थना की। अदालत ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए अभियुक्त रॉकी को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर हिरासती पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया।
दूसरी ओर सीबीआई ने हिरासती पूछताछ के बाद मामले के चार अभियुक्त डॉ. एहसान उल हक, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद जमालुद्दीन और अमन सिंह को न्यायालय में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें वापस न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले में पटना के शास्त्रीनगर थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 358/2024 के आधार पर 23 जून 2024 को अपनी प्राथमिकी आरसी 224/2024 भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 406, 407, 408 और 409 के तहत दर्ज की है और मामले का अनुसंधान अपने हाथ में ले लिया है। विशेष अदालत में यह मामला आर सी 6ई/2024 के रूप में दर्ज किया गया है।
नीट प्रश्न-पत्र लीक मामले में एक और अभियुक्त की सीबीआई रिमांड
