दिल्ली की तरह ट्रांसफर-पोस्टिंग में मंजूरी जरूरी; महबूबा मुफ्ती बोलीं- कश्मीर में हमारी जिंदगी नर्क बना दी
दिल्ली/श्रीनगर। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी।
गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें रुत्र को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई हैं। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे।
न्यूज एजेंसी ने बाद में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि केंद्र ने सिर्फ व्यापार नियमों के लेनदेन में संशोधन किया गया है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में बाकी चीजों का जिक्र पहले से ही था। हालांकि एजेंसी ने गृह मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें पहले के प्रावधान और 12 जुलाई को किए गए बदलावों के बीच स्पष्ट अंतर की जानकारी नहीं दी गई है।
जम्मू-कश्मीर के एलजी की शक्तियां बढ़ीं
