सिरसा : हरियाणा में आगामी एक अक्टूबर को आसन विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए सिरसा के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की के अंतर्गत प्रदत: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी कोई भी व्यक्ति को अपने साथ अग्रिय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। सभी लाइसेंस धारकों को भी आदेश दिए गए है कि वे आगामी एक सप्ताह के अंदर-अंदर अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस थानों में अथवा मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास जमा करवाए।
उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजनिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे।
श्री शर्मा ने विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने व किसी भी प्रकार के तनाव की आशंका के मद्देनजर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के हथियार या हथियार के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाली वस्तु को लेकर चलने पर पाबंदी लगाई है।
जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए आग्नेयास्त्र, तलवारें, लाठी, डंडे, बरछा, कुल्हाड़ी, जाली, फरसा, गंडासी, भल्ला, रॉड, हॉकी या किसी अन्य वस्तु जिसे हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, को लेकर चलने पर पूर्णत: पाबंदी लगाई है। हथियार को ले जाने से कानून और व्यवस्था के रखरखाव में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। यह आदेश पुलिस बल, ड्यूटी पर तैनात अन्य लोक सेवकों, लाठी लेकर चलने वाले दिव्यांग/अक्षम व्यक्तियों तथा कृपाण लेकर चलने वाले सिख धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा तदनुसार लागू अन्य नियमों/अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विस चुनाव के लिए जिला में धारा 163 लागू, हथियार जमा कराने के निर्देश
