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कोचिंग सेंटर के 4 सह-मालिकों की जमानत याचिका नामंजूर

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पुराने राजिंदर नगर में पिछले महीने भारी बारिश के दौरान बेसमेंट में एक पुस्तकालय में पानी भरने के कारण सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थी डूबने के मामले में एक कोचिंग सेंटर के चार संयुक्त मालिकों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील को सुनने के बाद कोचिंग सेंटर के संयुक्त मालिकों -परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इस घटना के लिए नागरिक अधिकारी भी आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं।
विशेष न्यायाधीश ने कहा, “मुझे यह दर्ज करना महत्वपूर्ण लगता है कि आवेदक घटना के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार नहीं हैं। एमसीडी अधिकारियों की भूमिका जिन्होंने बिना कोई कार्रवाई किए बेसमेंट के अवैध उपयोग के मामले को लंबित रखा। विशेष रूप से किशोर सिंह कुशवाह की शिकायत हाल की घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया। जो उनकी मिलीभगत के बारे में बहुत कुछ कहती है।” इस अदालत को पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इस मामले की गहराई से जांच करेगी और सभी दोषियों को सजा दिलाएगी।”
बचाव पक्ष की जमानत की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, “यह सच है कि आवेदकों ने खुद पुलिस प्राधिकरण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन यह तथ्य उन्हें जमानत देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब सीबीआई की जांच अपने प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चरण में हो और जब महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और गवाहों से पूछताछ की जा रही है।”

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