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कोडरमा : नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी को सजा

कोडरमा : झारखंड के कोडरमा जिले क़े अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास मामले आज दोषी को 13 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
तिलैया थाना कांड संख्या 107/ 2023, पॉक्सो,17 /2023 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह (पॉक्सो) अदालत के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने विकास कुमार को दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास मामले में अंडर 4 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए 13 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 450 के तहत दोषी पाते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 3000 जुर्माना लगाया । जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भारतीय दंड विधान की धारा 506 के तहत 4 वर्ष की सजा सुनाई और 2 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 323 के तहत 6 महीना सजा सुनाई गई तथा ₹500 जुर्माना लगाया गया जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक मांह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाऐ साथ-साथ चलेगी।
गौरतलब है कि नाबालिग बच्ची के पिता के लिखित आवेदन पर तिलैया थाना में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया ।
लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गोविंद कुमार ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

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