गौरवशाली भारत

देश की उम्मीद ‎‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎

आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में सहयोगी की संपत्ति कुर्क

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादियों को कथित तौर पर पनाह देने के आरोप में पुलिस ने रविवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क की।
पुलिस ने कहा कि उसने पुलवामा के नेहामा निवासी बिलाल अहमद लोन की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। जिसमें आतंकवाद से प्राप्त आय के रूप में 16 मरला भूमि और सर्वे नंबर 1821 के तहत दो मंजिला आवासीय घर सहित संपत्ति को औपचारिक रूप से कुर्क किया गया है।
पुलिस ने कहा,“यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आरोपी लोन तत्कालीन लश्कर कमांडर रेयाज अहमद डार और उसके सहयोगी आतंकवादी रईस अहमद डार को शरण देने में शामिल था जिन्हें तीन जून 2024 को उसके घर पर मार गिराया गया था।” उन्होंने कहा कि मामले में आगे की जांच अभी जारी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *