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तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक

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चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल बग्गा को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर छह जुलाई तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने बग्गा को गिरफ्तारी पर छह जुलाई तक रोक लगाते हुए उसे जांच में शामिल होने को कहा है। पुलिस उससे दो घंटे तक उसके खिलाफ दर्ज मामले में पूछताछ कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई छह जुलायी को होगी ।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ जिसमें तीन राज्यों की पुलिस आमने-सामने रही। गत एक जुलाई को मोहाली थाने में दर्ज मामले में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बग्गा ने बयानबाजी की थी। पुलिस ने उसे पांच नोटिस जारी किये ताकि वह जांच में शामिल हो। वह नहीं आया तथा छठी नोटिस पर पुलिस उसे दिल्ली के उसके घर से ले लायी जिसको लेकर बवाल मच गया। आरोप यह लगाया गया कि संबंधित थाने को सूचना दिये बिना पंजाब पुलिस बग्गा को उसके घर से ले गयी।
दिल्ली पुलिस ने वायरलेस से सूचना दी तो हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस काफिले को कुरुक्षेत्र में रोका और दिल्ली पुलिस के आने तक उन्हें पिपली थाने में बैठाये रखा। कानून के अनुसार बग्गा को दिल्ली पुलिस अपने साथ ले आयी। इस मामले में पंजाब सरकार की किरकिरी होने पर न्यायालय की शरण में जाकर न्याय की गुहार की लेकिन अगले दिन न्यायालय ने बग्गा को राहत देते हुये पंजाब पुलिस की इस मांग से इन्कार किया कि उसे हरियाणा में ही रखा जाये। मामले की सुनवाई आज तक के लिये टाल दी गई थी।

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