हमीरपुर : हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर की एक अदालत ने एक व्यक्ति को कर भुगतान नहीं करने के दो मामलों में दोषी करार देते हुए एक वर्ष की कैद और 70 लाख रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। हमीरपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने भोगल गांव के शराब कारोबारी प्रवीण ठाकुर को यह सजा सुनाई है।
जिला अटॉर्नी कपिल देव शर्मा ने कहा कि राज्य कर और उत्पाद कर विभागों के विभिन्न करों रूप में उसपर 48.31 लाख रूपये बकाया थे। उन्होंने बताया कि ठाकुर ने विभागों को बकाया का भुगतान के लिए पांच चेक दिया लेकिन वे बांउस हो गए और कई बार याद दिलाने के बावजूद भी उसने भुगतान करने से मना कर दिया।
अदालत ने उसे एक मामले में एक वर्ष की कैद और 40 लाख जुर्माना जबकि दूसरे मामले में नौ महीने की कैद और 30 लाख जुर्माना की सजा दी है।
हिमाचल में कर का भुगतान नहीं करने वाले व्यक्ति पर 70 लाख रूपये का जुर्माना
