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कुशीनगर : गैर इरादतन हत्या के दोषी काे सात साल कैद की सजा

कुशीनगर : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु ने छेड़खानी को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत के 07 साल पुराने मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को 07 साल की कैद की सजा सुनायी है।
कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के पचरूखिया के टोला भरटोली में हुयी इस घटना के मुकदमे में छेड़खानी के दोषी पाए जाने पर 03 आरोपियों को 03 साल के कैद की सजा सुनाई है। इनमें पिता पुत्र शामिल हैं। अदालत ने इन पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उपेंद्र कुमार पाठक ने मंगलवार को बताया कि अवधेश पुत्र कैलाश निवासी पचरुखिया टोला भरटोली ने कुबेरस्थान थाने में 14 जून 2017 को अपनी तहरीर में बताया कि 12 जून को सायं सात बजे उसकी भाभी गांव के बाहर गई थी। गांव के संतोष, मंटू व मनोज ने उनके साथ छेड़खानी की। भाभी उनका विरोध करते हुए घर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी दे रही थी उसी समय गांव के गौतम, राजकुमार, संतोष, मनोज, रामनाथ व एक अन्य नाबालिग उनके घर पहुंच गये और गालीगलौच करने लगे।

उन्हें मना करने पर वे लोग उतावले हो गये और ईंट से गौतम ने उसके पिता कैलाश राजभर को मार दिया। इससे उनके सीने पर चोट पहुंची और वह बेहोश हो गये। इलाज के दौरान अस्पताल में 14 जून को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके तहरीर पर आधा दर्जन से अधिक लोगों पर गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद संतोष, रामनाथ, मनोज, गौतम व अजय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
नाबालिग अभियुक्त की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। इस मामले में कुल सात गवाह पेश हुये। सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने गौतम पुत्र रामनाथ निवासी पचरूखिया टोला भरटोली को गैर इरादतन हत्या के मामले में सात साल की सजा सुनायी। रामनाथ पुत्र रत्तनए मनोज पुत्र रामनाथ व संतोष पुत्र शिवनाथ को छेड़खानी के मामले में तीन साल की कैद व दस.दस हजार रूपये अर्थदंड कर सजा सुनाई है।

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