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प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों को लाभ देने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

बड़वानी : मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा जनपद पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र लोगों को लाभान्वित कर दिए जाने के मामले में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने सेंधवा जनपद पंचायत के मोहन पड़ावा में पात्र हितग्राहियों के स्थान पर अपात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के मामले की जांच के उपरांत संबंधितो के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए है।
सेंधवा की एसडीएम तपस्या परिहार ने शिकायत मिलने पर तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया था जिसने अपने प्रतिवेदन में बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के नाम दर्ज होने के उपरांत भी सचिव द्वारा वास्तविक व्यक्तियों को लाभ नहीं दिया गया बल्कि 19 अपात्र अन्य व्यक्तियों को लाभ दे दिया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत मोहन पड़ावा के तत्कालीन सचिव ग्यारसी लाल जाधव को निलंबित कर दिया गया है तथा रोजगार सहायक पप्पू खरते की संविदा सेवा समाप्त कर दी गई है।

इसके अलावा सम्बन्धितों के विरुद्ध 22 लाख 25 हज़ार रु की वसूली राशि जमा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस मामले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल डामोर ने जनपद पंचायत सेंधवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्लस्टर प्रभारी, लेखा अधिकारी, वर्तमान सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को 8 अक्टूबर को दस्तावेजों के साथ उनके कार्यालय में उपस्थित होने के लिए भी आदेशित किया है।

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