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गोवा में सिली सोल के खिलाफ दायर याचिका खारिज

पणजी : गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण गैड ने गुरुवार को सिली सोल एंड रेस्टोरेंट एंड बार के खिलाफ दायर एक शिकायत खारिज कर दी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की पुत्री इस बार से कथित तौर से जुड़ी हुई थी। इसके आबकारी लाइसेंस को निलंबित करने की मांग की गई थी। श्री गैड अपने आदेश में कहा कि नवीनीकरण कानूनी और वैध था, क्योंकि यह एंथनी डी गामा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को स्थानांतरित कर दिया गया था।
सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता आयर्स रॉड्रिक्स ने उत्तरी गोवा के असगाओ स्थित रेस्तरां को जारी किए गए लाइसेंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि श्री एंथनी डी गामा के नाम पर आबकारी लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था, जो नवीनीकरण की तिथि से एक साल पहले समाप्त हो गया था।

उन्होंने आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए जाने का उल्लेख कर लाइसेंस निलंबित करने और जांच के आदेश की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि लाइसेंस का नवीनीकरण जून 2022 में किया गया था, जबकि लाइसेंसधारी का पिछले साल 17 मई को निधन हो गया था। सामाजिक कार्यकर्ता ने आबकारी आयुक्त के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है।

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