नई दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत धन शोधन रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर पांच नवम्बर को सुनवाई करेगी। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने श्री जैन के पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।
अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख पर आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किये जाने के लिए तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिये हैं। श्री जैन के वकील ने अदालत से कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता का एकमात्र दोष यह है कि वह मंत्री बने तथा सार्वजनिक जीवन में आ गये और अगर ऐसा नहीं होता तो कोई मामला नहीं होता।
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 नवम्बर को
