तिरुवनंतपुरम: केरल मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के रूप में प्रख्यात शिक्षाविदों की नियुक्ति के लिए एक अध्यादेश लाने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करने का फैसला किया। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि अध्यादेश कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मामलों पर नियमों में संशोधन करने के लिए है। राज्य के सभी 14 विश्वविद्यालयों में राज्यपाल भी अपने पद के आधार पर कुलाधिपति होंगे वाले अनुच्छेद को हटाकर एक अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की गई है।
पुंछी आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश की गयी थी कि राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त करना उचित नहीं होगा क्योंकि कुलाधिपति को संविधान में निहित कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। आयोग का कहना है कि राज्यपाल के कुलाधिपति के पद से बचना चाहिए। केरल में उच्च शिक्षा को सरकार द्वारा दिए गए विशेष महत्व को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उच्च शैक्षणिक मूल्यों को बनाए रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को कुलाधिपति के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
