श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में जमात-ए-इस्लामी की नौ संपत्तियों को जब्त करते हुए वहां किसी भी व्यक्ति के प्रवेश और इनका उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन संपत्तियों में बाटापोरा और हीपोरा बटागुंड के गांवों में जमीन और जिले के बोंगम और कनिपोरा में स्कूल इमारत शामिल हैं। शोपियां के जिला मजिस्ट्रेट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 8 के तहत संपत्ति जब्त करने के निर्देश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने अधिसूचना में कहा कि प्रादेशिक जांच एजेंसी (एसआईए) ने अपनी जांच के दौरान पाया कि प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी की नौ संपत्तियां शोपियां जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं और धारा 8 यूए (पी) अधिनियम के तहत अधिसूचित किये जाने योग्य है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 की शुरुआत में जमात को यूएपीए के खंड तीन के तहत पांच वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। गृहमंत्रालय ने कहा था कि समूह अशांति पैदा करने के इरादे से “राष्ट्र-विरोधी और विनासक” गतिविधियों में शामिल था।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रतिबंध के बाद से समूह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है।
इस्लामी से जुड़ी संपत्तियां जब्त
