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अखिलेश-ओवैसी पर मुकदमे की मांग पर सुनवाई 29 नवंबर को

कोर्ट ने याचिका को सुनने योग्य माना; ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर भड़काऊ बयान देने का है आरोप
वाराणसी :
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज करने की मांग से संबंधित याचिका आज वाराणसी के एसीजेएम 5th उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। यह याचिका ज्ञानवापी मामले को लेकर भड़काऊ बयान देने के अलावा वहां मिले कथित शिवलिंग के समीप गंदगी कर धार्मिक भावनाएं आहत करने से संबंधित है। एडवोकेट घनश्याम मिश्रा ने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। सुनवाई की अगली डेट 29 नवंबर तय की गई है।
एडवोकेट ने कोर्ट में दी थी एप्लिकेशन
सिविल कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने आईपीएस की धारा 156-3 के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। एडवोकेट के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में बीती 16 मई को शिवलिंग मिला था। पूज्य शिवलिंग जहां मिला था वहां हाथ-पैर धोए जाने, खखार कर थूकने और गंदा पानी बहाने से असंख्य सनातन धर्मियों का मन पीड़ा से भरा है। आरोपियों ने साजिश के तहत स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग को फव्वारा कह कर सनातन धर्मियों की आस्था पर कुठाराघात और आमजन में विद्वेष फैलाने का काम किया है।
विपक्षियों के आचरण से हिंदू समाज को पहुंची ठेस
एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया कि पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख कर झंडा लगा दो तो वही भगवान और शिवलिंग हैं। ्रढ्ढरूढ्ढरू चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई हिंदुओं के धार्मिक मामलों और स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के खिलाफ लगातार अपमानजनक बात कह रहे हैं। इन नेताओं की बातें जन भावनाओं के खिलाफ हैं।
इस पूरे मामले की साजिश में वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी, शहर काजी और शहर के उलेमा सहित सैकड़ों अन्य लोग भी शामिल हैं। इन सभी के आचरण से हिंदू समाज मर्माहत है। इसलिए सभी आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित अन्य आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोर्ट दे।
याचिका के संबंध में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। बहस की लिखित प्रति भी कोर्ट में बीती 8 नवंबर को दाखिल की जा चुकी है। अदालत ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए सुनवाई के लिए अगली डेट 15 नवंबर फिक्स की थी।

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