अलवर : राजस्थान के अलवर में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा 1 अप्रेल से 14 नवम्बर 2022 तक यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन किये जाने पर चालानों के आधार पर 586 व्यक्तियों के लाइसेंस निलम्बित किये हैं।
जिला परिवहन अधिकारी (प्रथम) बिरदी चन्द गंगवाल ने बताया कि निलम्बित किये गए लाइसेंसधारियों द्वारा यातायात नियमों यथा बिना हेलमेट के वाहन चलाने, सीट बेल्ट लगाये बिना वाहन चलाने एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के कारण पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत तीन माह की अवधि के लिए लाइसेंस निलम्बित करने की कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाइयां नियमित रूप से जारी रहेगी।
586 व्यक्तियों के लाइसेंस निलम्बित
