मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई कोर्ट ने नहीं दी जमानत, याचिका खारिज
नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सीबीआई कोर्ट फिर झटका लगा है। गुरुवार को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन और दो अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके एक दिन पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज विकास ढुल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने मेन केस में सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 नवंबर तय की है।
तिहाड़ जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन
प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं। श्वष्ठ के अनुसार, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 4 शेल कंपनियों के वास्तविक नियंत्रण में थे, और सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे।
दूसरी ओर, सत्येंद्र जैन के वकील ने तर्क दिया कि उनकी भूमिका पीएमएलए के दायरे में नहीं आती है। जैन से संबंधित जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। वकील ने कहा कि यह आरोप लगाया गया है कि 2010 में मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रची गई थी। उस समय न तो जैन विधायक थे और न ही मंत्री। ऐसे में वह मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश कैसे रच सकते हैं?
जैन ने अदालत से उन्हें जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्हें और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इससे पहले सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप लगाया था।
2.85 करोड़ नकद, 133 सोने के सिक्के मिले थे
31 मार्च को ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज कर दी थी। 6 जून को, जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित कई स्थानों पर छापे मारे। इन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था। छापे के दौरान 2.85 करोड़ रुपए नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए।
जेल में ही रहेंगे आप नेता सत्येंद्र जैन
