श्रीगंगानगर : राजस्थान के श्रीगंगानगर में अदालत ने एक स्कूली छात्रा से रास्ते में छेड़छाड़ करने पर आरोपी युवक को आज तीन वर्ष की सजा सुनाई। जमानत पर रिहा चल रहे इस युवक को आज अदालत ने दोषी करार देते हुए उसके जमानत मुचलके निरस्त कर दिए। उसे सजा भुगतने के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
प्रकरण के मुताबिक जिले के सूरतगढ़ सिटी थाना में 9 नवंबर 2017 को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करवाया कि हरविंदरसिंह उर्फ बग्गा उसकी 17 वर्षीय बेटी को स्कूल आते-जाते रास्ते में तंग परेशान करता है। रिपोर्ट में बताया गया कि 23 अक्टूबर 2017 को जब उसकी पोती स्कूल से सहेलियों के साथ घर आ रही थी तो बग्गा ने रेलवे पुल तक उसका पीछा किया। रेलवे पुल के पास बग्ग ने उसकी पोती का हाथ पकड़ लिया। पोती घर आकर रोने लगी। पूछने पर बताया कि उसने बताया कि स्कूल आते-जाते बग्गा नामक युवक उसका पीछा करता है।
पुलिस ने मामला दर्ज होने पर अनुसंधान कर आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरणसिंह रुपाणा ने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह और 14 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसके आधार पर न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने आज हरविंदरसिंह उर्फ बग्गा को दोषी करार दिया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत एक माह का साधारण कारावास और धारा 354 के तहत 3 वर्ष साधारण कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
छात्रा से छेड़छाड़ करने पर युवक को 3 वर्ष की सजा
