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डोडा चूरा तस्कर को 10 वर्ष का कारावास

भीलवाड़ा : राजस्थान के भीलवाडा में विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) बृजमाधुरी शर्मा ने डोडा-चूरा तस्करी मामले में आज एक तस्कर को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बताया कि कार्यवाहक सदर थाना प्रभारी आईपीएस (पी) मृदुल कच्छावा 22 जून 2017 को थाने से गश्त के लिए रवाना हुये। वे, रुपाहेली चौराहा पहुंचे और नाकाबंदी शुरु कर वाहनो ंकी जांच कर रहे थे। इसी दौरान बनकाखेड़ा की ओर से आये मिनी ट्रक को पुलिस ने रोका। उसमें अकेला चालक ही था।

पूछताछ करने पर चालक ने खुद को कोटड़ी थाने के थलां, श्रीपुरा निवासी सांवरमल पुत्र छोटलाल गुर्जर बताया। पुलिस ने चालक सांवरमल को गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 50 दस्तावेज पेश कर आरोपित सांवरमल पर लगे आरोप सिद्ध किये गये। न्यायालय ने आरोपी सांवरमल को दस वर्ष का कारावास एवं एक लाख रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।

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