बेंगलुरु : कर्नाटक परिवहन विभाग ने ओला व उबर ऑटो का इस्तेमाल करने वालों का किराया तय कर दिया है। न्यूनतम शुल्क के साथ पांच फीसदी सेवा शुल्क या कमीशन दर निर्धारित की गई है। वहीं बोम्मई सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि इस दर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी शामिल हो सकता है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह ऐप आधारित सेवाओं ओला और उबर ऑटो के इस्तेमाल के लिए दरें तय करे। सरकार ने कहा था कि 25 नवंबर के भीतर दर तय की जाएगी और सूचित किया जाएगा।
परिवहन विभाग ने एप आधारित ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। एएनआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और उबर इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएँ दायर की थीं। साथ ही ओला और उबर कंपनियों ने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर अंतरिम अर्जी दाखिल की थी। राज्य सरकार ने अब रेट तय कर दिया है और अगली सुनवाई सोमवार 28 नवंबर को उच्च न्यायालय में होगी।
ओला, उबर ऑटो के लिए पांच फीसदी कमीशन तय
