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हरदोई में कोतवाल के खिलाफ केस दर्ज

नोटिस जारी करके 9 दिसंबर को किया गया तलब
हरदोई :
हरदोई में अदालत के आदेशों की अनदेखी और अदालत में झूठी रिपोर्ट देना शहर कोतवाल को महंगा पड़ा है। सीजेएम संजय कुमार गोंड ने इसे गंभीरता से लेते हुए शहर कोतवाल संजय कुमार पांडे के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
सीजेएम की अदालत में कल्याणी सिंह ने अपने वाहन को रिलीज किए जाने का प्रार्थना पत्र 16 जुलाई 2022 को प्रस्तुत किया कि उसका वाहन सीज कर दिया गया है जो खुले में खड़े होने के कारण खराब हो रहा है। अदालत ने इस संबंध में 19 जुलाई को थाने से आख्या मांगी परंतु कोई आख्या नहीं प्रस्तुत की गई। 28 जुलाई को अधिवक्ता द्वारा चालानी आख्या तलब करने की प्रार्थना की गई। जिस पर 5 अगस्त की लगाई गई लेकिन थाने से कोई आख्या नहीं आई।
अदालत ने एसपी को निर्देशित करने के लिए कहा जिस पर एसपी ने शहर कोतवाल से जब जवाब मांगा तो यह कहा गया कि अदालत में पहले से ही आख्या दी जा चुकी है जबकि अदालत से आई आख्या के अनुसार थाना कोतवाली शहर से कोई भी आख्या नहीं आई। अधिवक्ता ने अदालत में तर्क देते हुए कहा कि रिपोर्ट न आने एवं गाड़ी रिलीज होने के कारण गाड़ी खराब हो रही है।
जिस पर सीजे एम ने 21 नवंबर को एसपी को दोबारा पत्र लिखकर शहर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई से अवगत कराने को कहा गया। 29 नवंबर की तारीख अदालत ने लगाई। इसके बावजूद भी कोई रिपोर्ट नही आई। अदालत ने इसे काफी गंभीरता से लिया कहा कि यह कृत्य गलत है।
जो शहर कोतवाल की लापरवाही को उजागर करता है। शहर कोतवाल ने न केवल अदालत के आदेशों की अनदेखी कर झूठी बात कही है वही आवेदिका के साथ भी धोखा किया है इस कारण उसकी वाहन की कीमत कम हो रही है।सीजेएम ने कहा कि क्यों ना इसकी भरपाई शहर कोतवाल के वेतन से की जाए। सीजेएम ने पुलिस एक्ट के तहत शहर कोतवाल संजय पांडे के खिलाफ परिवाद दर्ज किया है। उन्हें नोटिस जारी करके 9 दिसंबर को तलब किया है।

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