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ज्यादा कीमत पर खाद बेचने पर दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देवरिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में निर्धारित दर से अधिक दर पर उवर्रक विक्रय करने के आरोप में दो उवर्रक विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला कृषि अधिकारी मुहम्मद मुजम्मिल ने रविवार को यहां बताया कि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी सलेमपुर एवं उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी देवरिया सदर के संयुक्त निरीक्षण के समय आईएफएफ डीसी चनुकी मोड द्वारा कृषकों को 266.50 पैसे की यूरिया 360 रुपये में एवं 1350.00 रुपये प्रति बोरी की डीएपी 1450 रुपये में विक्रय किया जा रहा था।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार उप जिलाधिकारी भाटपार रानी व जिला कृषि रक्षा अधिकारी देवरिया के निरीक्षण के समय राहुल ट्रेडर्स टड़वा के द्वारा शक्तिमान यूरिया 350.00 रूपये प्रति बोरी एवं अपना यूरिया 320.00 रुपये प्रति बोरी की दर से बेचा जा रहा था जबकि शासन द्वारा 01 बोरी यूरिया का दर 266.50 पैसे एवं 01 बोरी डीएपी का दर 1350 निर्धारित है। इनके द्वारा उर्वरकों का निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करने एवं कालाबाजारी को बढावा दिया जा रहा था जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
उन्होंने बताया कि उक्त शिकायत पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आईएफएफ डीसी कृषक सेवा केन्द्र चनुकी मोड लार के प्रोपराइटर अजीत सिंह तथा राहुल ट्रेडर्स टड़वा के प्रोपराइटर वासुदेव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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