गुरुग्राम : हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा), गुरुग्राम ने निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूरा नहीं करने पर पांच अलग-अलग बिल्डरों और सह-प्रमोटरों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और यह राशि एक माह के भीतर जमा करने के आदेश दिए हैं। प्राधिकरण ने अंसल हाईलैंड पार्क बिल्डर के गुरुग्राम सेक्टर 103 में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट जून 2022 की घोषित समय सीमा में पूरा नहीं करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अब नयी समय सीमा का मई 2024 तय की गई है।
इसी तरह सेक्टर 37-डी में प्रोजेक्ट पार्क टेरा पूरा नहीं करने के लिए बीपीटीपी लिमिटेड पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रोजेक्ट अप्रैल 2022 तक पूरा होना था। इसकी नयी समय सीमा अब अप्रैल 2024 तय की गई है। एक अन्य प्रमोटर एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर भी सेक्टर 70-ए में जेन रेजिडेंस-एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का निर्माण समय पर पूरा नहीं करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
प्रवर्तक केएलजे रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड पर भी प्राधिकरण ने सेक्टर 83 में अपने वाणिज्यिक परियोजना केएलजे स्क्वायर का निर्माण पूरा नहीं करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह प्रोजेक्ट जून 2021 में पूरा होना था। इसी तरह प्रोमोटर स्पाज टावर्स प्राइवेट लिमिटेड के सेक्टर 78 स्थित प्रोजेक्ट ईशान सिंह कमर्शियल के लिए धारा चार के उल्लंघन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रोजेक्ट 2020 के अंत तक पूरा होना था। अब इसे दिसम्बर 2025 तक तक मोहलत दी गई है।
