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हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में सम्पत्ति करदाताओं को राहत

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहरों में सम्पत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2022 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2023 कर दी है तथा इसमें ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। खट्टर सदन में लाये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जबाव में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार शहरी सीमा क्षेत्र से बाहर अवैध तरीके से विकसित की गई कालोनियों को नियमित करने का भी रास्ता निकाल रही है, इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

शहरों में पुराने क्षेत्र में बसी कालोनियों को कोर एरिया घोषित किया जाएगा और इसमें 50 साल से अधिक कब्जे पर बैठे व्यक्तियों को मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति दी जाएगी क्योंकि ऐसी कालोनियों में सम्पत्तियां न तो आवासीय श्रेणियों में आ रही थीं और न ही वाणिज्यिक। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य योजनाबद्ध तरीके से शहर बसाना है। रजिस्ट्री के लिए निकाय बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करती है। अवैध कालोनियों में विकास शुल्क नहीं लिया जाता, इसलिए पहले कालोनियों को नियमित करना होगा तभी विकास शुल्क लगा सकते हैं और रजिस्ट्री खोल सकते हैं। तत्काल सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।

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